सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रकटन
(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य; |
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान; |
(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण; |
(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (संपर्क विवरण सहित) |
(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो; (मुख्यालय, एआईईईई,इलाहाबाद,चेन्नै, पंचकूला , पटना , शैक्षणिक, ,गुवाहाटी , दिल्ली , भुवनेश्वर ,, देहरादून , त्रिवेंद्रम ), ) |
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट; |
(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां; |
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