सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रकटन

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य‍;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यीम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;  

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्याक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी; शासी निकाय के सदस्यों की सूची, वित्त समिति के सदस्यों की सूची, संबद्धता समिति के सदस्यों की सूची, परिणाम एवं परीक्षा समिति के सदस्यों की सूची

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (संपर्क विवरण सहित)

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो; (मुख्यालय, एआईईईई,इलाहाबाद,चेन्नै, पंचकूला , पटना , शैक्षणिक, ,गुवाहाटी , दिल्ली , भुवनेश्व‍र ,, देहरादून , त्रिवेंद्रम ), )

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पातदन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौंरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) सूचना अभिप्राप्त‍ करने के लिए नागरिकों को उपलब्धन सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें पुस्तकालय या वाचन कक्ष के कार्य के घंटे सम्मिलित हैं, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं;

(xv) सूचना अभिप्राप्त‍ करने के लिए नागरिकों को उपलब्धन सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें पुस्त कालय या वाचन कक्ष के कार्य के घंटे सम्मि्लित हैं, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरे;