शिकायत कैसे दर्ज करें
जनता, विभिन्न् प्रशासनिक प्राधिकारियों, एनजीओ इत्यादि से शिकायत सतर्कता संबंधी मामलों की पहचान के लिए सूचना के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। बोर्ड को शिकायत करने का अर्थ दोषी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डांत्मकक कार्रवाई करना है। इस प्रकार शिकायतकर्ता को मामले में राहत सतर्कता कार्रवाई के लिए केवल आकस्मिक है। शिकायतों के निवारण की तुलना में सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को शिकायतों का केन्द्रबिंदु नहीं बनना चाहिए।
शिकायत केवल केन्द्रीय माध्यारमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज की जा सकती है।
केवीएस, एनवीएस, सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत के लिए शिकायतें संबंधित संगठन की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को भेजनी चाहिए।
बोर्ड से संबद्ध प्राइवेट स्वतंत्र विद्यालयों के विरूद्ध कोई भी शिकायत संयुक्त सचिव (संबद्धता), सीबीएसई, 2, सामुदायिक केन्द्र , प्रीत विहार, दिल्ली-110092 को भेजनी चाहिए।.
शिकायतकर्ता ध्यान दें :
•बोर्ड गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों को स्वीेकार नहीं करता है (सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार) ( As per CVC guidelines)
•जब भी शिकायकर्ता वैध कारणों से अनुरोध करता है कि शिकायत पर कार्रवाई के दौरान उसकी पहचान छुपाई जाए तो बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा।
Board.
•शिकायतें संक्षिप्त और उसमें वास्तहविक ब्योरे, सत्यापनीय तथ्य और संबद्ध मामले शामिल होने चाहिए। ये अस्पष्ट नहीं होने चाहिए अथवा सामान्यि आरोपों के नहीं होने चाहिए।
•शिकायत बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को संबोधित होनी चाहिए।
•बोर्ड के सतर्कता एकक द्वारा केवल ऐसी शिकायतों की जांच की जाएंगी जो बोर्ड के पदाधिकारी के विरूद्ध हो और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हो और भ्रष्टा्चार के आरोप में हों।
अन्य शिकायतों को फाइल कर दिया जाएगा अथवा संबंधित शाखा/कार्यालय को आवश्यिक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा।
•बोर्ड शिकायतों के मामले में आगे कोई पत्राचार स्वींकार नहीं करेगा, किंतु सुनिश्चि्त करेगा कि शिकायतों की जांच की जाती है और उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 1. हम सीबीएसई के मुख्य सतर्कता अधिकारी को कैसें शिकायत करें ?
उत्तर: भ्रष्टाचार से संबंधित मामले के विशिष्टक तथ्य देते हुए पत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीवीओ को सीधे भेजकर सीबीएसई को शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें सीधे ई-मेल से भेजकर भी दर्ज की जा सकती हैं। तथापि, शिकायत दर्ज करने से पहले कृपया सुनिश्चिकत करें कि संगठन और पदाधिकारी सीबीएसई के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
प्रश्न 2. क्या सीबीएसई किसी के विरूद्ध शिकायत प्राप्तध करता है?
उत्तर: नहीं। बोर्ड केवल सीबीएसई के कमर्चारी के विरूद्ध शिकायतें स्वीहकार करता है।
प्रश्न 3. क्या बोर्ड का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न 4. क्या सीबीएसई गुमनाम/छद्मनाम से शिकायतें स्वीककार करता है?
उत्तर: नहीं।
प्रश्न 5. क्या सीबीएसई शिकायतकर्ताओं की पहचान सुरक्षित रखता है?
उत्तर: सभी शिकायतकर्ता जो ऐसा चाहते हैं अथवा जो ‘’पब्लिनक इंटेरेस्ट एवं प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर’’ रिजोल्यूाशन के तहत शिकायत करते हैं की पहचान बोर्ड द्वारा गुप्त रखी जाती है। तथापि, यह देखा गया है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की प्रति विभिन्नक संगठनों जैसे पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, मंत्रालयों, इत्यादि को भेजते हैं। ऐसे मामलों में पहचान गुप्त रखने के किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार करना बोर्ड के लिए संभव नहीं है।.
उत्तर: यदि बोर्ड किसी शिकायत को प्रेरित अथवा चिढ़ाने वाली पाता है, तो उपयुक्त कदम उठाने के लिए इसका अधिकार होगा।
उत्तर: बोर्ड को शिकायत करने का अर्थ सीबीएसई के दोषी कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना है। शिकायतकर्ता के मामले में राहत सतर्कता कार्रवाई की दिशा में प्रासंगिक है।
उत्तर: नहीं, शिकायतों के लिए श्रीमती रमा शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी, सीबीएसई शिकायत प्रकोष्ठक, शिक्षा सदन, 17, इंस्टीटूशन एरिया, राऊज एवेन्यून, नई दिल्ली्-110002 को लिखना चाहिए।