प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स और अन्य स्टाफ के संबंध में संबद्धता उपविधियों के अनुसार योग्यता आने वाले क्लॉस में दी गई है: -

क्लॉज़ 5.1 : शिक्षण स्टाफ के लिए न्यूनतम योग्यता (प्रिंसिपल / वाइस प्रिंसिपल / स्कूल के प्रमुख सहित) निम्नलिखित के अनुसार होनी चाहिए:

5.1.1 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (पूर्व.प्राथमिक, प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) समय समय पर विनियम संशोधित और अधिसूचित।

5.1.2 उपयुक्त सरकार द्वारा स्कूल के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता जहां स्कूल स्थित है या केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षकों के लिए भर्ती नियम हैं।

5.1.3 सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए विषयों के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता परिशिष्ट-सातवीं में दी गई है।

5.1.4 जहाँ भी आवश्यकता होगी, खंड 5.1.2 में निहित प्रावधान उपबंध 5.1.3 और उपबंध 5.1.1 में निहित प्रावधान उपबंध 5.1.1 और 5.1.3 दोनों पर अभिभावी होंगे।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और अन्य विवरण (11.3 MB)