स्कूल प्रबंधन समिति संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान के अधीन है, प्रत्येक संबद्ध स्कूल को बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंधन की एक योजना होनी चाहिए। इसमें एक स्कूल प्रबंधन समिति भी होनी चाहिए, जो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) में उल्लिखित है और संशोधित संबद्धता उपविधियां 2018 के अध्याय 8 के प्रावधानों के अनुसार है।
• बोर्ड प्रबंधन समिति से संबंधित बोर्ड संख्या 10/2019 दिनांक 08.03.2019
• स्कूल प्रबंधन समिति की विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां