2.6 इनोवेटिव स्कूलों के लिए विशेष प्रावधान

बोर्ड द्वारा संबद्धता प्रदान करने के लिए अभिनव स्कूलों की विशेष श्रेणी पर भी विचार किया जा सकता है। संबद्धता उपविधियों के सभी प्रावधान इन विद्यालयों पर तब तक लागू होंगे जब तक कि इन उपविधियों के लिए प्रदान नहीं किए जाते।

अभिनव स्कूलों से संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

2.6.1 अभिनव विद्यालयों की विशेष श्रेणी विशेष विद्यालयों को कवर करेगी, जो इन उपविधियों (बायलाज) में कहीं और शामिल नहीं होंगे, कौशल विकास, खेल, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अभिनव विचारों को लागू करेंगे।

2.6.2 विद्यालयों को विद्यालयों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार संबद्धता प्रदान की जाएगी।

2.6.3 विद्यालयों को विद्यालय में लागू संबद्धता की संबंधित श्रेणी के तहत कवर किया जाएगा, जैसा कि खंड 2.2 में और उप-खंडों में दिया गया है।

2.6.4 आर.टी.ई अधिनियम-2009 की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय सभी कक्षाओं के संबंध में एक मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे जिन्‍हें विद्यालय में खोला जाना प्रस्‍तावित है। आर.टी.ई अधिनियम - 2009 के तहत शामिल नहीं किए गए विद्यार्थियों/कक्षाओं के संबंध में, विद्यालय अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से उन सभी कक्षाओं को खोलने/शुरू करने की अनुमति लेगा, जिन्हें विद्यालय में शुरू करने का प्रस्ताव है।

2.6.5 विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश को राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी एनओसी और अनुमति में उल्लिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

2.6.6 इस श्रेणी के अंतर्गत किसी भी विद्यालय पर विचार करने के लिए बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।