संबद्धता प्राप्त करने वाले स्कूल को संबद्धता उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:-
क्लॉज़ 4.1 : क्लास रूम
न्यूनतम आकार 8 मीटर x 6 मीटर होना चाहिए (लगभग 500. वर्ग फुट।)। प्रत्येक कक्षा के लिए एक कमरा होना चाहिए। न्यूनतम तल स्थान कम से कम 1 वर्ग मीटर प्रति छात्र होना चाहिए ।
क्लॉज़ 4.2 : विज्ञान प्रयोगशाला
(सेकेंडरी या / और अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए समग्र) - न्यूनतम आकार 9 मीटर x 6 मीटर होना चाहिए। । प्रत्येक (लगभग 600 वर्ग फुट) और पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए।
क्लॉज़ 4.3 : पुस्तकालय
4.3.1 न्यूनतम आकार 14 मीटर x 8 मीटर होना चाहिए। स्कूल में छात्रों की ताकत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और वाचनालय की सुविधा और अन्य संसाधनों के साथ।
4.3.2 लाइब्रेरी के पास अपने स्टॉक में सभी विषयों पर पर्याप्त संख्या में उचित किताबें होनी चाहिए।
4.3.3 किताबों में ई-बुक्स, फिक्शन, नॉन-फिक्शन, रेफरेंस बुक्स, इनसाइक्लोपीडिया, पीरियडिकल, मैगजीन, जर्नल्स और न्यूजपेपर शामिल होने चाहिए। कर्मचारियों और छात्रों को ई-पत्रिकाओं, ई-पत्रिकाओं, · ई-पुस्तकों आदि को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4.3.4 पुस्तकालय में ऐसी कोई पुस्तक या साहित्य के अन्य रूप नहीं होंगे जो धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर सांप्रदायिक विद्वेष या जातिवाद या भेदभाव का प्रचार या प्रसार करते हों। स्कूल को सरकार या बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किसी पुस्तक का पुस्तकालय में स्टॉक नहीं करना चाहिए।
4.3.5 लाइब्रेरी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को नियमित रूप से किताबें जारी करेगी।
4.3.6 स्कूल लाइब्रेरी के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए।
क्लॉज़ 4.4 : कंप्यूटर प्रयोगशाला
कंप्यूटर प्रयोगशाला का न्यूनतम आकार 9 मीटर x 6 मीटर प्रत्येक (लगभग 600 वर्ग फीट) होना चाहिए।
4.4.1 स्कूल में न्यूनतम 20 कंप्यूटर होना चाहिए और 1:20 के छात्र अनुपात के लिए कंप्यूटर बनाए रखना चाहिए।
4.4.2 स्कूल में अच्छी गति के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
4.4.3 अगर स्कूल में छात्रों की स्कूल की ताकत 800 तक है तो न्यूनतम एक लैब होनी चाहिए। प्रत्येक अतिरिक्त (800) तक के छात्रों के लिए एक और लैब की आवश्यकता होगी।
4.4.4 यदि स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान या आईटी से संबंधित किसी भी विषय की पेशकश कर रहा है, तो इसके लिए पर्याप्त प्रावधानों के साथ एक अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए।
4.4.5 कंप्यूटर प्रयोगशाला में साइबर सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए और छात्रों को केवल शिक्षक की देखरेख में प्रयोगशाला में अनुमति दी जानी चाहिए।
क्लॉज़ 4.5 : गणित प्रयोगशाला
स्कूल में गणित प्रयोगशाला के लिए नियमित कक्षा कक्ष के आकार का कम से कम अलग प्रावधान होना चाहिए।
क्लॉज़ 4.6 : एक्सट्राक्यूरुलर गतिविधियों के लिए कक्ष
संगीत, नृत्य, कला और खेल आदि के लिए अलग कमरे या इन सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त आकार का एक बहुउद्देशीय हॉल।
क्लॉज़ 4.7 : पीने के पानी, शौचालय और अन्य भौतिक सुविधाएं
4.7.1 प्रत्येक तल पर पीने के पानी के लिए स्कूल पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा।
4.7.2 स्कूल छात्रों की संख्या के अनुपात में अलग-अलग लड़कों और लड़कियों के लिए धुलाई की सुविधा के साथ प्रत्येक मंजिल पर स्वच्छ स्वस्थ और स्वच्छ शौचालय प्रदान करेगा। प्राथमिक छात्रों के लिए शौचालय अन्य शौचालयों से अलग होना चाहिए। स्टाफ के सदस्यों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। साइनेज बोर्डों को सभी श्रेणियों के शौचालयों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
4.7.3 स्कूल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम- 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश और निकास पर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और श्रवण संकेतों में प्रवेश / निकास बिंदुओं जैसी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
4.7.4 स्कूल में छात्रों और कर्मचारियों की ताकत के साथ कक्षाओं में उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए।
4.7.5 स्कूल में विज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी विषयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक उपकरण और सुविधाएं होनी चाहिए। व्यावसायिक अनुभव और कला शिक्षा आदि के तहत व्यावसायिक विषय और विभिन्न गतिविधियाँ।
4.7.6 स्कूल निम्नलिखित में निहित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेगा:
- माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) में जारी दिशा-निर्देश सं 2004 का 483। अविनाश मेहरोत्रा (याचिकाकर्ता) बनाम भारतीय संघ और अन्य (उत्तरदाताओं) ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 पर दिशानिर्देश जो प्रकृति में वैधानिक है।
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विकसित।
- राष्ट्रीय भवन संहिता -2005, समय-समय पर संशोधित।
4.7.8 स्कूल में मनोरंजन गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ विकासात्मक शिक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन और छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
4.7.9 खेल का मैदान
कम से कम 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक के लिए बाहरी सुविधाएं बनाने के लिए पर्याप्त जमीन। कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि की सुविधाएं।
क्लॉज़ 4.8 : प्रत्येक कक्षा में नामांकन और अनुभाग में प्रवेश
प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की इष्टतम संख्या 40 होगी। कक्षा में प्रति बच्चे एक वर्ग मीटर मंजिल क्षेत्र की उपलब्धता विद्यालय में एक परम आवश्यकता है। अनुमत वर्गों के विवरण के अधीन। इन उपनियमों के नियमों के अनुसार और परिशिष्ट-वी में भूमि और अवसंरचना की उपलब्धता दी गई है।
क्लॉज़ 14.15 : विकलांगो के अधिकार
14.15.1 स्कूल व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों में रैंप, लिफ्ट / लिफ्टों में श्रवण संकेतों और आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम -2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अन्य संभावित ढांचागत सुविधाओं के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
14.15.2 स्कूल "सामान्य व्यक्ति विकलांग अधिनियम 2016" के प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सामान्य स्कूल में विशेष आवश्यकताओं के साथ छात्र को शामिल करने को बढ़ावा देगा।