बोर्ड परीक्षा उपविधि का नियम 13 सीबीएसई की कक्षा X एवं XII की परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु पात्र होने वाले छात्र के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। परीक्षा उपविधियों का नियम 14 उपस्थिति की किस प्रतिशतता और आधार पर रियायत हेतु विचार किया जा सकता है, के बारे में स्पष्ट करता है।

निम्नलिखित देखा गया है:-

  1. छात्र, माता-पिता और स्कूल परीक्षा उपविधियों के नियम 13 एवं 14 का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं;
  2. उपस्थिति में छूट लेते समय वे सक्षम प्राधिकारी के वांछित दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहें हैं;
  3. दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने की सारणी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;
  4. स्कूल उपस्थिति की कमी के सभी मामले सीबीएसई को प्रेषित नहीं कर रहे हैं;
  5. छात्र नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं;
  6. 2019 के परिणाम के विश्लेषण के अनुसार, जिन छात्रों को उपस्थिति में छूट दी गई है, ने परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया है।

    कक्षाओं और उपस्थिति की महत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई निम्नलिखित दो उपाय कर रही हैं:-

  1. 1. स्कूलों, छात्रों और माता-पिता द्वारा अनुपालन एवं सूचना के लिए उपस्थिति की निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की है।
  2. 2. स्कूलों से छात्रों और माता-पिता को सूचना एवं नियम स्थिति को संप्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है।

उपस्थिति की निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

  1. स्कूल निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे:-

  2. क. सत्र की शुरुआत में छात्रों और उनके माता- पिता को उपस्थिति और कक्षाओं इत्यादि की महत्ता को सूचित करना;
    ख. शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रासंगिक नियमों और उपस्थिति अपेक्षा के बारे में छात्रों और माता-पिता को संवेदनशील बनाना;
    ग. छात्रों और माता-पिता को उन कारणों के बारे में सूचित करना जिससे उपस्थिति की कमी में छूट मिल सकती है;
    घ. सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र/जब भी छुट्टी ली जाती है/लेने के कारण सहित अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के लिए छात्रों और माता-पिता को सूचित करना;
    ङ. यदि वे कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो छात्रों और माता-पिता को चेतावनी देना और ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड रखना;
    च. उपस्थिति की कमी के बारे में माता-पिता को सूचित करेंगे;
    छ. स्कूल केवल परीक्षा उपविधियों के अनुसार मामलों की अनुशंसा करेंगे;
    ज. शैक्षणिक सत्र की 1 जनवरी के अनुसार उपस्थिति की गणना की जाएगी।
    झ. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में कक्षा X अथवा XII के शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी तक प्राप्त उपस्थिति की कमी के मामलों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
    ञ. कक्षा X अथवा XII के शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी के पश्चात किसी भी मामले को स्वीकार नही किया जाएगा;
    ट. अनिवार्य दस्तावेजों के बिना मामलों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

  3. उपस्थिति की कमी के मामले में, स्कूलों को छात्रों/माता-पिता से निम्नलिखित दस्तावेजों को लेना आवश्यक होगा और उपस्थिति की कमी पर विचार करने के मामलों को अग्रेषित करते समय बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:



  4. उपस्थिति में छूट के लिए सीबीएसई को अनुरोध प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित समय सारणी होगी:-



स्कूलों द्वारा उपस्थिति की कमी के मामलों को अग्रेषित करने के लिए प्रोफॉर्मा (20.3 KB) (08/07/2020)