बोर्ड परीक्षा उपविधि का नियम 13 सीबीएसई की कक्षा X एवं XII की परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु पात्र होने वाले छात्र के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। परीक्षा उपविधियों का नियम 14 उपस्थिति की किस प्रतिशतता और आधार पर रियायत हेतु विचार किया जा सकता है, के बारे में स्पष्ट करता है।
निम्नलिखित देखा गया है:-
- छात्र, माता-पिता और स्कूल परीक्षा उपविधियों के नियम 13 एवं 14 का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं;
- उपस्थिति में छूट लेते समय वे सक्षम प्राधिकारी के वांछित दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहें हैं;
- दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने की सारणी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;
- स्कूल उपस्थिति की कमी के सभी मामले सीबीएसई को प्रेषित नहीं कर रहे हैं;
- छात्र नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं;
- 2019 के परिणाम के विश्लेषण के अनुसार, जिन छात्रों को उपस्थिति में छूट दी गई है, ने परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया है।
- 1. स्कूलों, छात्रों और माता-पिता द्वारा अनुपालन एवं सूचना के लिए उपस्थिति की निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की है।
- 2. स्कूलों से छात्रों और माता-पिता को सूचना एवं नियम स्थिति को संप्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है।
कक्षाओं और उपस्थिति की महत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई निम्नलिखित दो उपाय कर रही हैं:-
उपस्थिति की निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया
- स्कूल निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे:-
- उपस्थिति की कमी के मामले में, स्कूलों को छात्रों/माता-पिता से निम्नलिखित दस्तावेजों को लेना आवश्यक होगा और उपस्थिति की कमी पर विचार करने के मामलों को अग्रेषित करते समय बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:
- उपस्थिति में छूट के लिए सीबीएसई को अनुरोध प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित समय सारणी होगी:-
क. सत्र की शुरुआत में छात्रों और उनके माता- पिता को उपस्थिति और कक्षाओं इत्यादि की महत्ता को सूचित करना;
ख. शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रासंगिक नियमों और उपस्थिति अपेक्षा के बारे में छात्रों और माता-पिता को संवेदनशील बनाना;
ग. छात्रों और माता-पिता को उन कारणों के बारे में सूचित करना जिससे उपस्थिति की कमी में छूट मिल सकती है;
घ. सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र/जब भी छुट्टी ली जाती है/लेने के कारण सहित अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के लिए छात्रों और माता-पिता को सूचित करना;
ङ. यदि वे कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो छात्रों और माता-पिता को चेतावनी देना और ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड रखना;
च. उपस्थिति की कमी के बारे में माता-पिता को सूचित करेंगे;
छ. स्कूल केवल परीक्षा उपविधियों के अनुसार मामलों की अनुशंसा करेंगे;
ज. शैक्षणिक सत्र की 1 जनवरी के अनुसार उपस्थिति की गणना की जाएगी।
झ. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में कक्षा X अथवा XII के शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी तक प्राप्त उपस्थिति की कमी के मामलों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
ञ. कक्षा X अथवा XII के शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी के पश्चात किसी भी मामले को स्वीकार नही किया जाएगा;
ट. अनिवार्य दस्तावेजों के बिना मामलों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
क्रम सं. |
उपस्थिति की कमी पर छूट हेतु वैध कारण |
अनिवार्य दस्तावेज़ |
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1 | लंबी बीमारी | 1. माता-पिता से अनुरोध 2. सरकारी डॉक्टर से अनुपस्थिति की अवधि हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. सभी चिकित्सा रिपोर्टें, एक्स-रे इत्यादि 4. संलग्न प्रोफॉर्मा में स्कूल की सिफ़ारिश |
2 | पिता/माता का निधन अथवा स्कूल से उसकी अनुपस्थिति का कारण बनने वाली विशेष विचारणीय ऐसी कोई अन्य घटना | 1. माता-पिता से अनुरोध 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 3. संलग्न प्रोफॉर्मा में संबंधित स्कूल की सिफ़ारिश |
3 | इसी तरह की गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण | 1. माता-पिता से अनुरोध 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कारण की प्रकृति को सर्मथन करने वाला प्रमाण पत्र 3. संलग्न प्रोफॉर्मा में संबंधित स्कूल की सिफ़ारिश |
4 | सीबीएसई/एसजीएफआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में प्राधिकृत सहभागिता | 1. माता-पिता से अनुरोध 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र 3. संलग्न प्रोफॉर्मा में संबंधित स्कूल की सिफ़ारिश |
5 | मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेललों में प्राधिकृत सहभागिता | 1. माता-पिता से अनुरोध 2. भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुशंसा पत्र 3. संलग्न प्रोफॉर्मा में संबंधित स्कूल की सिफ़ारिश |
क्रम सं |
गतिविधि |
समय सारणी |
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1 | परीक्षा उप विधियों के नियम 14 (i) को देखते हुए छात्रों द्वारा दी गई उपस्थिति पर विचार करना | कक्षा X अथवा XII के शैक्षणिक सत्र की 1 जनवरी तक |
2 | स्कूलों को ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों सहित (कक्षा X और XII के लिए अलग-अलग से) उपर्युक्त 1 पर सभी ऐसे उपस्थिति की कमी वाले मामलों को तालिका रूप में समेकित करना हैं | संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाना ताकि क्रम सं. 01 की गतिविधि के 07 दिनों के अंदर अर्थात शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी तक पहुँच जाएं। |
3 | क्षेत्रीय कार्यालय विसंगति, यदि कोई हो तो, स्कूलों को संप्रेषित करेगा | प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर अर्थात शैक्षणिक सत्र की 21 जनवरी तक |
4 | स्कूल विसंगति की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से सम्प्रेषण करेगा | क्रम सं. 03 की गतिविधि की तिथि से 07 दिनों के अंदर अर्थात शैक्षणिक सत्र की 28 जनवरी तक |
5 | सीबीएसई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अंतिम तिथि | परीक्षा वर्ष की 7 फरवरी |