संबद्धता उपविधियों के अनुसार, सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक सत्र अप्रैल से मार्च तक है। कई छात्र कक्षा X एवं XII में पढ़ते हुए विभिन्न कारणों से विषय (यों) को परिवर्तित करते हैं। तथापि अध्ययन की योजना के अनुसार, दोनों कक्षाओं X (IX एवं X) और XII (XI एवं XII) में दो वर्षीय कोर्स हैं, छात्रों को कक्षा IX / XI में उन विषयों की पेशकश करने के लिए परामर्श दिया जाए जो वे कक्षा X/XII में जारी रखना चाहेंगे और स्कूल में उपलब्ध हों, जिसके लिए परीक्षा उपविधियों में प्रावधान भी हैं।

अधिसूचना सं. COORD/EC-6.12.2018/2019 दिनांक 13.03.2019 के तहत विषय (यों) में परिवर्तन के लिए नीति से संबंधित परीक्षा उपविधियों के नियम 26 में संशोधन क्रम सं. II पर संप्रेषण किया गया है। परिशोधित नियम के अनुसार, कक्षा X/XII में विषय (यों) में परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा बशर्ते ऐसा अनुरोध शैक्षणिक सत्र के 15 जुलाई से पहले किया गया हो। कक्षा X/XII में विषय (यों) में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए, मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्माण किया गया है और इस प्रकार है:

क्रम सं.

गतिविधि

समय सारणी

1 माता-पिता/अभ्यर्थी को अनुलग्नक- I पर दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित इन दस्तावेजों सहित विषय (यों) में परिवर्तन के लिए आवेदन करना है:-
क) विषय में परिवर्तन के लिए माता-पिता/अभ्यर्थी का अनुरोध
ख) यदि वही स्कूल है, तो पिछली कक्षा का रिपोर्ट कार्ड
ग) यदि स्कूल परिवर्तित किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो पिछले स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और स्थानांतरण प्रमाण पत्र
घ) चिकित्सीय आधार के मामले में, सरकारी चिकित्सालय से चिकित्सा प्रमाण पत्र
ङ) उपर्युक्त (क) एवं (घ) से अलग कारण को समर्थन करने वाला प्रासंगिक दस्तावेज़
शैक्षणिक सत्र की 15 जुलाई तक
2 जब स्कूल कोई अनुरोध प्राप्त करेगा, स्कूल द्वारा विश्लेषण किया जाएगा कि क्या :-
(क) विषय के परिवर्तन के लिए कारण वास्तविक है?
(ख) कक्षा IX/XI में प्रदर्शन क्या था?
(ग) क्या बालक सामना करने में असमर्थ है?
(घ) अनुरोध किया गया विषय स्कूल में उपलब्ध है
(ङ) स्कूल में वांछित विषय का शिक्षक भी उपलब्ध है
(च) स्कूल ने उस विषय के संबंध में संबद्धता एकक अथवा कौशल शिक्षा एकक (कौशल विषयों के लिए) से संबद्धता ली है।
(छ) अध्ययन की योजना के अनुसार विषयों का चयनित संयोजन मान्य है।
शैक्षणिक सत्र की 15 जुलाई तक
3 स्कूल को यथोक्त दस्तावेजों के साथ समर्थित (कक्षा X एवं XII के लिए अलग- अलग) विषय परिवर्तन के सभी मामलों को सारणीबद्ध करना है और प्रासंगिक दस्तावेजों/अंकतालिका इत्यादि सहित विषय शिक्षक/ कक्षा शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की विशिष्ट सिफ़ारिश सहित अनुरोधों को सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना है। अनुलग्नक- II पर पत्र का प्रारूप दिया गया है।
(प्रत्येक कक्षा X एवं XII के लिए केवल एक अनुरोध प्रत्येक स्कूल से स्वीकार किया जाएगा)।
क्रम सं. 02 पर दी गई गतिविधि की तिथि से 07 दिनों के अंदर अर्थात 21 जुलाई
4 क्षेत्रीय कार्यालय को स्कूलों को विसंगति संप्रेषित करनी है, यदि कोई है तो प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर अर्थात 20 अगस्त
5 स्कूल क्षेत्रीय कार्यालय को विसंगति की पूर्ति के लिए की सूचना देना क्रम सं. 04 पर दी गई गतिविधि की तिथि से 07 दिनों के अंदर अर्थात 27 अगस्त
6 सीबीएसई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर क्योंकि साधारण शुल्क सहित (बिना विलंब शुल्क) एलओसी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
7 क) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी है के स्थानांतरण के आधार पर 15 जुलाई के बाद सीधे प्रवेश के कारण विषय के परिवर्तन के मामले में
ख) सीबीएसई द्वारा पहले अवसर के कंपार्ट्मेंट परिणाम की घोषणा के 07 दिनों के अंदर सीधे प्रवेश के कारण विषय के परिवर्तन के मामले में
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना ताकि प्रवेश के 07 दिनों के अंदर पहुंच जाएं।

सीबीएसई को अनुरोध अग्रेषित करने से पहले, स्कूल सुनिश्चित करेगा कि

1. किसी भी रूप में, उन विषयों के परिवर्तन के किसी अनुरोध को जिसमें अध्ययन की व्यवस्था माता-पिता करेंगे, सीबीएसई द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अब, लगभग सभी विषयों में आंतरिक आंकलन है और स्कूलों को छात्र के आंतरिक आंकलन में प्रदर्शन प्रदान करना होगा।
2. वे निर्देशों से विचलित नहीं हो रहे हैं। यदि किसी मामले में, यह पाया जाता है कि अनुदेशों का पालन नही किया गया है, सीबीएसई अनुरोध को अस्वीकार कर देगा जिसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा।
3. स्कूलों से उपर्युक्त निर्देशों को पढ़ने और समझने का अनुरोध किया जाता है ताकि उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।
4. स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षा के अनुसार सभी दस्तावेजों को माता-पिता/छात्र से प्राप्त किया जाता है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदान किया जाता है।
5. सभी मामलों में यथोक्त कालक्रम में सभी दस्तावेजों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
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