वित्त समिति
वित्त समिति बोर्ड के वित्त संबंधी सभी मामलों में सलाहकार निकाय रूप में कार्य करेगी । बोर्ड का वित्तीय विवरण और वार्षिक बजट का अनुमान पहले वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और फिर उसकी सिफारिशों के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
वित्त समिति का गठन इस प्रकार है :
(क) अध्यक्ष;
(ख) नियंत्रक प्राधिकारी का एक नामांकित व्यक्ति; तथा
(ग) बोर्ड द्वारा चुने गए बोर्ड के दो सदस्य ।
(घ) बोर्ड का सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा
-
पाठ्यचर्या समिति
समिति के कर्तव्य/कार्य होंगे :-
(क) बोर्ड की प्रत्येक परीक्षा के लिए अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना
(ख) बोर्ड की परीक्षाओं और प्रत्येक विषय में पाठ्य विवरण के लिए पाठ्यचर्या की सिफारिश करना।
(ग) नये विषयों की शुरूआत तथा मौजूदा विषयों के अपवर्जन प्रस्तावों पर विचार करना।
(घ) विषयों के समूह के गठन और दूसरे के साथ एक समूह के परिवर्तन के प्रश्नों पर विचार करना।
(ङ) जब आवश्यक हो तो पाठ्य विवरण के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों को निर्धारित करने की सिफारिश करना।
पाठ्यचर्या समिति का गठन इस प्रकार है :
(क) अध्यक्ष
(ख) निदेशक(शैक्षणिक), सी.बी.एस.ई
(ग) अपर निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, एन.सी.टी, दिल्ली
(घ) संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली
(ङ) उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
(च) प्रधानाचार्य, राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल, बलिमारन रोड, नई दिल्ली
(छ) राजनीति विज्ञान विभाग, जी.टी.बी.के. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
(ज) सहायक प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली
(झ) प्रधानाचार्य, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगा राम चिकित्सालय मार्ग, नई दिल्ली
(ञ) भौतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
(ट) एसोसिएट प्रोफेसर, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
(ठ) प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त), एस.आर.सी.सी., मयूर विहार, दिल्ली
(ड) प्रधानाचार्य, एस.जी.टी.बी.के. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
(ढ) प्रोफेसर, एन.एस.आई.टी. दिल्ली विश्वविद्यालय
(ण) प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
(त) सेवानिवृत्त प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
(थ) निदेशक, सतत शिक्षा विद्यालय, इग्नू
(द) पूर्व निदेशक, ए.बी.वी.आई.आई.टी.एम, ग्वालियर
(ध) प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरबिंदों मार्ग, नई दिल्ली
(न) संगीत विभाग एवं एम एंड एफ.ए संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
(प) एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा -
परीक्षा समिति
समिति का कार्य हैं :-
(क) विनियमों के अनुरूप परीक्षा कराने का आदेश देना और उन्हें आयोजित कराने के लिए तिथियां निर्धारित करना।
(ख) परीक्षकों, पेपर-सेटरों और मोडरेटरों के संबंध में पाठ्यक्रम समिति की सिफारिशों पर विचार करना और बोर्ड के अनुमोदन हेतु परीक्षकों, पेपर-सेटरों और मोडरेटरों की एक सूची तैयार करना।
(ग) संबंधित पाठ्यक्रम समितियों से सिफारिश प्राप्त करने के बाद प्रत्येक विषय में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या की सिफारिश करना।
(घ) संबंधित पाठ्यक्रमों पर समिति से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा की अवधि निर्धारित करना ।
(ङ) संबंधित पाठ्यक्रमों पर समिति से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद प्रत्येक विषय के लिए तथा किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना।
(च) परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदनों के प्रपत्रों और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र के प्रपत्रों की सिफारिश करना।
(छ) पेपर-सेटरों, परीक्षकों, मोडरेटरों, टैबुलेटरों, चेककर्ता और अन्य लोगों के लिए मानदेय की दरों का प्रस्ताव करना।
(ज) परीक्षा केंद्रों को खोलने और बंद करने का प्रस्ताव करना।
(झ) मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन के तरीकों पर सुझाव देना, यदि कोई हो।
(ञ) अभ्यर्थियों और परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों को अनुदेश जारी करना।
(ट) परीक्षा के लिए निर्धारित प्रश्न पत्रों संबंधी सभी शिकायतों का निपटान करना बशर्ते कोई भी शिकायत तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि उसे बोर्ड के सदस्य द्वारा अथवा संबद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के दो प्रमुखों द्वारा नहीं की जाती है और प्रश्न पत्र जारी होने के तीन दिनों के भीतर इसके विरूद्ध शिकायत बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, आगे किसी भी शिकायत पर कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पेपर-सेटर और संबंधित मोडरेटर से कोई रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए।
(ठ) परीक्षाओं के संचालन से पैदा होने वाले अन्य मामलों पर विचार करना और जहां आवश्यक हो बोर्ड को सिफारिशें करना ।
परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :
(क) अध्यक्ष
(ख) संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन
(ग) निदेशक शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(घ) प्रधानाचार्य, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज
(ङ) सेवानिवृत्त प्रोफेसर, तरंग अपार्टमेंट, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
(च) अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय
(छ) प्रधानाचार्य, डीपीएस साहिबाबाद
(ज) परीक्षा नियंत्रक, सी.बी.एस.ई. – सदस्य सचिव
-
परीक्षा परिणाम समिति
समिति के कार्य इस प्रकार हैं : -
(क) यदि आवश्यक हो तो निदेशक (आईटी) द्वारा तैयार किए गए सारणीबद्ध(टेबुलेटेड) परीक्षा परिणामों की समीक्षा करना और उन्हें मोडरेट करना।
(ख) अनुग्रह अंक प्रदान किए जाने के लिए नियमों को तैयार करना।
(ग) समिति द्वारा मोडरेट किए गए परीक्षा परिणाम के प्रकाशन को निर्देशित करना।
(घ) परीक्षा में अनुचित साधनों के मामलों को निपटाना और ऐसे अन्य मामले जो उम्मीदवारों के परिणाम से संबंधित हैं, उन्हें सचिव के पास भेजना।
परीक्षा परिणाम समिति का गठन इस प्रकार है :
(क) सचिव (ख)परीक्षा नियंत्रक (ग) केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रमुख
(घ) नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख
(ड़)शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(च) संयोजक के रूप में परीक्षा नियंत्रक
संबद्धता समिति
समिति के कार्य इस प्रकार हैं :-
(क) संबद्धता के लिए आवेदनों की जांच करना।
(ख) संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के बारे में बोर्ड को सिफारिशें करना।
(ग) शिक्षकों और संस्थानों के प्रमुखों के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करना और बोर्ड से संबद्ध संस्थानों में न्यूनतम शिक्षण अवधि निर्धारित करना।
(घ) संस्थानों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों का एक पैनल बनाना।
(ङ) बोर्ड को ऐसे अन्य मामलों में सलाह देना जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।
संबद्धता समिति का गठन इस प्रकार है :-
1. अध्यक्ष
2. बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित चार शैक्षिक सदस्य
3. नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य
4. बोर्ड का सचिव समिति का सचिव है
पाठ्यक्रम (कोर्स) समिति
बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-समय पर अध्ययन के ऐसे अन्य विषयों के लिए पाठ्यक्रम समितियां गठित की जाती हैं।
पाठ्यक्रम की प्रत्येक समिति उस विषय में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी, जिसके साथ उसका संबंध है और जब आवश्यक हो, उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करेगी।प्रशिक्षण सलाहकार समिति
प्रशिक्षण सलाहकार समिति प्रशिक्षण इकाई की सर्वोच्च नीति निर्धारिण निकाय है। प्रशिक्षण सलाहकार समिति संसाधन सामग्री तैयार करने के साथ-साथ प्रधानाचार्यों के नेतृत्व कार्यक्रम के साथ सी.बी.एस.ई के संबद्ध विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण इकाई द्वारा प्रस्तावित नीतियों को अनुमोदन प्रदान करती है।
प्रशिक्षण सलाहकार समिति का गठन इस प्रकार है :-
(क) अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई
(ख) निदेशक, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, सीबीएसई, संयोजक
(ग) अपर सचिव, यू.जी.सी.(यू.जी.सी. से प्रतिनिधि)
(घ) प्रमुख,ई.एस.डी., एन.सी.ई.आर.टी.( एन.सी.ई.आर.टी. से प्रतिनिधि)
(ङ) अनुसंधान अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग, एन.सी.टी.ई.(एन.सी.टी.ई. के प्रतिनिधि)
(च) एसोसिएट प्रोफेसर, एन.आई.आई.पी.ए, दिल्ली(एन.आई.आई.पी.ए के प्रतिनिधि)
(छ) अपर आयुक्त(ऐकेडमी), के.वि.स. (के.वि.स. से प्रतिनिधि)
(ज) सहायक आयुक्त(प्रशिक्षण), न.वि.स.(न.वि.स. से प्रतिनिधि)
(झ) उप निदेशक, आर.सी.आई.(आर.सी.आई. से प्रतिनिधि)
(ञ) पीएसएससीआईवीई, भोपाल
(ट) निदेश्क, एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
(ठ) निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., राजस्थान
(ड) निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम
(ढ) अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली
(ण) निदेशक, व्यावसायिक विकास उच्च शिक्षा केंद्र(यू.जी.सी.-एच.आर.डी.सी), दिल्ली विश्वविद्यालय
(त) एसोसिएट प्रोफेसर, सी.एस.ई. विभाग, आई.आई.टी.-दिल्ली
(थ) प्रधानाचार्य, द लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट रूचि खंड प्रथम, शारदा नगर, लखनऊ(उ.प्र)
(द) प्रधानाचार्य, स्प्रिंगडेल्स, पूसा रोड, दिल्ली
(ध) प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल पेरंदूर रोड, एलमक्कारा, कोच्चि, केरल
कौशल शिक्षा समिति
कौशल शिक्षा समिति के कार्य :-
वर्ष 2012 में गठित, कौशल शिक्षा समिति, कौशल शिक्षा विभाग, सी.बी.एस.ई. की सर्वोच्च नीति-निर्माता संस्था है। इस समिति के कार्य हैं :
1. कौशल विषयों के पाठ्यचर्या और नए विषयों की शुरूआत का निर्णय लेना।
2. विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री के विकास को बढ़ावा देना।
3. शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण समय सारणी का अनुमोदन प्रदान करना।
4. उद्योग से संबंधित, कौशल पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रमाणन संबंधी नीति का अनुमोदन प्रदान करना और मार्गदर्शन करना।
कौशल शिक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :
(क) अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई
(ख) निदेशक, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, सीबीएसई, संयोजक
(ग) आयुक्त, के.वि.स., दिल्ली
(घ) आयुक्त, न.वि.स., दिल्ली
(ङ) शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(च) शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार
(छ) शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार
(ज) शिक्षा निदेशक, अंडमान सरकार
(झ) डी.पी.आई., चंडीगढ़
(ञ) महानिदेशक – राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
(ट) एम.डी. और सी.ई.ओ. – राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन
(ठ) सचिव, यू.जी.सी., दिल्ली
(ड) सी.आई.आई के महानिदेशक
(ढ) एफआईसीसीआई के महानिदेशक
(ण) निदेशक(अध्ययन), एन.सी.एच.एम.सी.टी., नोएडा
(त) अधिष्ठाता (शैक्षणिक), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
(थ) सुश्री बनहि झा, वरिष्ठ प्रोफेसर, निफ्ट, नई दिल्ली
(द) संयुक्त निदेशक, पीएसएससीआईवीई, भोपाल
(ध) निदेशक(व्यावसायिक), ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली
(न) डी.डी.जी.(डीजीई एंड टी), भारत सरकार, दिल्ली
(प) निदेशक (व्यावसायिक), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
(फ) निदेशक, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, इग्नू
(ब) परियोजना निदेशक (डीकेएमए), कृषि अनुसंधान भवन-I, पूसा, नई दिल्ली
(भ) प्रमुख, वित्तीय शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय, एन.एस.ई., नई दिल्ली
(म) प्रधानाचार्य, तक्षशिला जूनियर कॉलेज, उज्जैन
(य) प्रधानाचार्य, सेंट थॉमस स्कूल, मंदिर मार्ग
(र) प्रधानाचार्य, डीपीएस बैंगलोर पूर्व
(ल) प्रधानाचार्य, डी.ए.वी. इंटरनेशनल स्कूल, अमृतसर
(व) निदेशक, संस्कृत विद्यालय, हैदराबाद
आईटी समिति
सीबीएसई, देश का एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, एक प्रौद्योगिकी सक्षम है और आईटी कार्यान्वयन लगभग सभी डोमेन में किया गया है। जैसा कि सीबीएसई में आईटी कार्यान्वयन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, अध्यक्ष, सीबीएसई की अध्यक्षता में एक आईटी सलाहकार समिति (आईटीएसी) का गठन किया गया है।
समिति का गठन इस प्रकार है :
1. अध्यक्ष, सीबीएसई ऑन द चेयर 2. निदेशक (आईटी) सदस्य सचिव 3. सीबीएसई के सभी एचओडी और जेएस (आईटी) मुख्यालय आमंत्रित 4. डीडीजी, एनआईसी सदस्य 5. सीनियर टेक निदेशक, एनआईसी सदस्य 6. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, NeGD सदस्य 7. प्रोफेसर IGDTUW, नई दिल्ली सदस्य 8. CISO (सेवानिवृत्त), PMO सदस्य 9. प्रोफेसर आईआईटी, नई दिल्ली सदस्य 10. नैस्कॉम से प्रतिनिधि सदस्य 11. चीफ आर्किटेक्ट, आधार सदस्य 12. चीफ प्रोडक्ट मैनेजर, आधार सदस्य 13. सीबीएसई से संबद्ध स्कूल के एक प्रधानाचार्य सदस्य अधिदेश
1. सीबीएसई में रणनीतिक दिशा और आईटी कार्यान्वयन की समीक्षा करें।
2. बोर्ड के विभिन्न अनुप्रयोगों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।
3. डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और साझाकरण नीति का गठन।
4. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद।
5. विभिन्न परियोजनाओं के लिए जनशक्ति सेवाओं की भर्ती।
6. NDEAR का अनुपालन सुनिश्चित करना।
7. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य वस्तु