l. ‘विद्यालय’ की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश पाने का तभी पात्र होगा, यदि :
(i) वह इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इससे संबद्ध किसी विद्यालय अथवा भारत में किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययन कर रहा है;
(ii) उसने अर्हकारी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अर्हकारी परीक्षा पास कर ली है जिससे वह उस कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है;
(iii) वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां विद्यालय स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) पूरी करता है;
(iv) वह निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;
(क) जिस संस्था में उसने आखिरी पढ़ाई की है, उसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और यदि आवश्यक हो तो इन उपविधियों में अन्यत्र दी गई विधियों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र;
(ख) उसके अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में दस्तावेज; और
*(ग) जन्म एवं मृत्यू के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जहां प्रचलित है, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में।
स्पष्टीकरण:
(क) जो व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा है, जो इस बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी अमान्य संस्था के प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर ‘‘विद्यालय’’ की किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।
(ख) इस उपविधि के प्रयोजन के लिए ‘अर्हकारी परीक्षा’ से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी किसी कक्षा विशेष में प्रवेश का पात्र बन जाता है; तथा ‘‘समकक्ष परीक्षा’’ से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय अथवा ऐसे बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या संबद्ध संस्थान द्वारा ली गई परीक्षा से तथा इस बोर्ड से संबद्ध/मान्यता प्राप्त किसी ‘‘विद्यालय’’ द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा ली गई तत्संबंधी परीक्षा के समकक्ष हो, से है।
II. इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के अतिरिक्त विदेश के किसी विद्यालय से अंतरित कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया जाए। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए, उसका प्रधानाचार्य, मामले के संबंध में पूरा ब्यौरा अपनी अभ्युक्तियों/सिफारिशों सहित संगत प्रलेख बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी दिया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम एवं उत्तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड की तत्संबंधी कक्षा के समकक्ष है।
III. जिस विद्यार्थी को अस्थायी विनिष्कासन का दंड दिया गया हो अथवा जिसे बोर्ड/ विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण परीक्षा में शामिल होने से रोक लिया गया हो, उसको इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।.
IV. जो विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए अर्हता-प्राप्त है उसको विद्यालय की किसी उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्नति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह उस कक्षा में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता जिसमें उसने शैक्षिक सत्र के शुरूआत में प्रवेश लिया था और उसने संबंधित शैक्षिक सत्र के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।
*V. बोर्ड से संबद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्यक्ष सीबीएसई/सक्षम प्राधिकारी जैसा कि राज्य/संघ शासित शिक्षा अधिनियम में यथापरिभाषित, की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद ऐसे प्रवेश की अनुमति के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो। बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के अनुसार कक्षा ІΧ, Χ ΧІ तथा ΧІІ में उपस्थिति प्रतिशत (75 प्रतिशत) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा देरी से घोषित परीक्षा-परिणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी बशर्तें कि विद्यार्थी ने परीक्षा-परिणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।
I. कक्षा VІІІ (अर्थात् कक्षा VІІІ और इससे नीचे की कक्षा में) तक के प्रवेश को राज्य/संघ राज्य सरकार, जहां पर विद्यालय स्थित है, के नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
II. किसी विद्यालय में कक्षा ІΧ में केवल ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा जो इस बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से अथवा ऐसे राज्य/संघ राज्य सरकार, जिसमें ऐसी संस्था स्थित है, के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कक्षा VІІІ की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
**III. कक्षा Χ में प्रवेश :- चुंकि माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्ष का एकीकृत कोर्स, कक्षा Χ में कोई भी प्रवेश सीधे नही होगा। विद्यालय में कक्षा Χ में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि उसने :
(क) कक्षा ІΧ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा किया है, और
(ख) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किसी संस्थान से कक्षा ІΧ परीक्षा उत्तीर्ण की है
(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा ІΧ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस बोर्ड के अलावा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा ІΧ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और माता-पिता के स्थानान्तरण पर अथवा उनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, विद्यार्थी से अंक तालिका और बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने के बाद, किसी विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के मामलें में, विद्यालय विद्यार्थी के प्रवेश के एक माह के अंदर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगा।
ІV. कक्षा ΧІ में प्रवेश :- विद्यालय में कक्षा ΧІ में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जिसने :
(क) इस बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा Χ परीक्षा) उत्तीर्ण की हो; अथवा
(ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्व विद्यालय और आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।
कक्षा ΧІІ में प्रवेश :-
(i) कक्षा ΧІІ में सीधे प्रवेश नही दिया जाएगा। परन्तु इसके अतिरिक्त किसी विद्यालय में कक्षा ΧІІ में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने :-
(क) कक्षा ІΧ का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, और
(ख) इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से कक्षा ΧІ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
(ii) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से संबद्ध संस्थान से कक्षा ΧІ के लिए नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस बोर्ड के अलावा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा ΧІ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और माता-पिता के स्थानान्तरण पर अथवा उनके परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, विद्यार्थी से अंक तालिका और बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने के बाद, किसी विद्यालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के मामलें में, विद्यालय विद्यार्थी के प्रवेश के एक माह के अंदर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगा।
इस उपविधि के पैरा І से 5 में किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर परीक्षा निकाय से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश को इस अध्याय की उपविधि 6.2 में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा; बशर्तें कि कक्षा ІΧ और ΧІ के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करने की शर्त क्रमश: कक्षा Χ और ΧІІ में प्रवेश के मामले में पूरी होती हो।
(i) संबद्ध राज्य सरकार/केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विहित रूप में प्रवेश रजिस्टर ‘‘विद्यालय’’ द्वारा रखा जाएगा, जिसमें ‘‘विद्यालय’’में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।
(ii) आनुक्रमिक संख्याएं विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर आबंटित की जाएंगी और प्रत्येक विद्यार्थी यह संख्या विद्यालय में अपनी पूर्ण अवधि तक रखेगा। किसी भी अवधि तक अुनपस्थित रहने के बाद विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थी को उसकी मूल प्रवेश संख्या दी जाएगी।
(iii) किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो प्रवेश-रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करने से पहले उसे अपने पिछले विद्यालय से संलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप में प्रमाणित स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(iv) स्थानांतरण प्रमाणपत्र के अनुसार विद्यार्थी जिस कक्षा के लिए पात्र हो, उसे उससे उच्च कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए।
(v) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा Χ) तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र (कक्षा ΧІІ) परीक्षाओं के लिए उसका नाम भेजे जाने के बाद सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी को एक ‘‘विद्यालय’’ से दूसरे में प्रवास करने की अनुमति नहीं होगी। यह शर्त अध्यक्ष द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों में ही हटाई जा सकती है।
*(vi) सत्र के समाप्त होने पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी अथवा जिसे सत्र के दौरान अपना विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई, देय राशि का भुगतान करने के बाद स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा। यदि संस्था के प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि मूल प्रति खो गई है, तो दूसरी प्रति जारी की जा सकती है लेकिन उस प्रति पर हमेशा ऐसा अंकित किया जाएगा।
(vii) किसी संख्या से यदि कोई विद्यार्थी जो, बोर्ड से संबद्ध से नहीं है बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को संलग्नक-1 में दिए गए प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
(viii) यदि किसी विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक द्वारा या स्वयं विद्यार्थी द्वारा बयाना दिया है, यदि वह विद्यालय में प्रवेश के समय वयस्क था, दिए गए विवरण में विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन (कैरियर) से संबंधित तथ्यों को जानबूझकर अलग ढंग से प्रस्तुत किया पाया गया हो तो संस्था प्रमुख यथास्थिति क्रमश: राज्य/संघ राज्य के शिक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति के नियमों के अनुसार उसे दंडित कर सकता है तथा इस संबंध में बोर्ड को सूचित करें।