सी.बी.एस.ई संबद्धता इकाई की मुख्य गतिविधि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए विद्यालयों संबद्धता देना है। | संबद्धता उपविधियों (बायलाज)-2018 || पूछे जाने वाले प्रश्न |
विद्यालय निम्नलिखित श्रेणियों में सी.बी.एस.ई संबद्ध उपविधियों (बायलाज) के अनुसार संबद्धता प्रदान करते हैं: | संबद्ध उपविधि (नियम 2.2) के अनुसार || (आवेदन करें) |
संबद्धता प्रदान करने के अलावा, बोर्ड अनुदान भी देता है: : |
संबद्धता उप विधियों के अनुसार 'संबद्धता का विस्तार' (नियम 10.3) संबद्धता उप विधियों के अनुसार 'अतिरिक्त विषयों के लिए स्वीकृति' (नियम 10.4) (आवेदन करें) |
विशेष प्रावधान से संबंधित आवेदन: | संबद्धता उप विधियों के अनुसार(नियम-15) || (आवेदन करें) |
संशोधित संबद्ध उप विधि-2018, दिनांक 18.10.2018 से प्रभावी हुआ। संशोधित संबद्धता उपविधि की अधिसूचना की तारीख से पहले प्राप्त सभी लंबित आवेदनों के लिए, पिछली प्रणाली जारी रहेगी। हालांकि, बोर्ड हितधारकों के बड़े शैक्षणिक हित में विद्यालयों के लंबित आवेदनों के निपटान के लिए संशोधित संबद्धता उपविधि के लाभकारी खंड (खण्डों) को विस्तारित करने पर विचार कर सकता है। | |
बोर्ड के साथ विद्यालय की संबद्धता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया लिंक पर उपलब्ध है | यहां क्लिक करे |
संबद्धता की संक्षिप्त प्रक्रिया | यहां क्लिक करे |